शुल्क विवरण
1. शुल्क जमा करने की तिथियाँ 10, 15, 20, 25 व मास की अन्तिम तिथि। माह की दिनांक 10 को छात्र छात्रा के द्वारा शुल्क कक्षाचार्य के पास जमा होगा।
2. शेष तिथियों में शुल्क अभिभावकों द्वारा ही कार्यालय में जमा करना होगा। भैया/बहिनों द्वारा केवल मास की 10 तिथि को ही कक्षाचार्य के पास शुल्क जमा करना होगा, शेष तिथियों में भैया/बहिनों से शुल्क लेने का दबाव नहीं बनाना चाहिए।
3. माह दिनांक 15 के बाद शुल्क न जमा करने पर एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।
4. मास की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा न होने पर नाम पृथक हो जायेगा। पुन: प्रवेश रु0 100/-अतिरिक्त शुल्क देकर होगा।
5. सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ने पर 31 दिसम्बर तक का सम्पूर्ण शुल्क (विधालय वाहन एवं कम्प्यूटर सहित) तथा जनवरी के बाद छोड़ने पर जून तक का सम्पूर्ण शुल्क जमा करना होगा। स्थानान्तरण की सिथति में यह नियम लागू न होगा।
6. शुल्क की रसीद कट जाने के बाद जमा की गई धनराशि किसी भी परिस्थति में वापस नहीं हो सकेगी। इसके लिए अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए।
7. शुल्क के साथ वाहन , साइकिल, स्कूटर स्टैण्ड का शुल्क नहीं जुड़ा है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए जुलाई मास शुल्क के साथ सम्पूर्ण वर्ष का शुल्क एक साथ देय होगा। यदि आपके छात्र को वाहन व्यवस्था चाहिए तो वाहन व्यवस्था निर्धारित मार्ग पर ही प्राप्त हो सकेगी। जिसकी सूचना वाहन प्रमुख आचार्य जी से प्राप्त हो सकेगी।
8. शुल्क जमा करने सम्बन्धी कोई भी समस्या बीच सत्र में विधालय प्रबन्ध समिति या आचार्य वर्ग किसी भी दशा में नहीं सुनेगा। अत: विचार करके ही प्रवेश लें।
9. षष्ठ से द्वादश तक का सम्पूर्ण शुल्क नवम्बर से फरवरी तक दो-दो माह का देय होगा, अर्थात फरवरी तक विधालय का सम्पूर्ण शुल्क देय होगा।